कार्य:-
रक्षा सेवाओं तथा रक्षा लेखा विभाग की ओर से आबंटित क्षेत्रों के भीतर सरकारी हितों को ध्यान में रखते हुए संवितरण के लिए तुरंत प्रबंध करना।
उत्तरदायित्व:-
भुगतान करने लिए प्राधिकृत संवितरण अधिकारियों के पक्ष में कोषागारों तथा बैंक में रोकड़ समनुदेशनों के लिए प्रबंध करना।
टिप्पणी :-
इस मैनुअल में जहां पर भी "बैंक" शब्द का उपयोग हुआ है का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इसका कोई भी कार्यालय या शाखा तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (1934 का अधिनियम II) के प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप मे कार्य कर रही भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा भी शामिल है, माना जाए।
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चैक पैड एवं चैक बुक हेतु मांग-पत्र देना तथा उनकी अभिरक्षा तथा लेखांकन का प्रबंध करना।
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अन्य अनुभागों से प्राप्त पास किए गए बिलों का भुगतान करना।
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चैक एवं चैक स्लिपों का प्रेषण ।
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किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए पृथक रूप से अनुसूची (आई.ए.एफ.(सी.डी.ए.)-345) तैयार करना तथा अनुसूची की एक प्रति लेखा अनुभाग को अग्रेषित करना।
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स्थानीय लेखापरीक्षा अधिकारियों, एम.ई.एस. क्षे.ले.का. अथवा अन्य रक्षा लेखा नियंत्रकों को भेजने हेतु दैनिक भुगतान शीटों तथा अनुसूची III के योगों के बीच समाधान के दैनिक अभिलेख के साथ यूनिटों एवं संरचनाओं को उनके लेखापरीक्षा क्षेत्रों को जारी चेकों से संबंध में प्रतिलिपि चेक के साथ रख-रखाव करना।
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रक्षा लेखा नियंत्रक के अनुमोदन के अनुसार चैकों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निदेशों के आधार पर कूट संख्या आबंटित करना जिसे चैकों पर हस्ताक्षर करते समय चैकों पर दर्शाया जाएगा।
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भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार प्रत्येक प्रथम अप्रैल/अक्तूबर को सभी कोषागारों को रक्षा लेखा विभाग के अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर अग्रेषित करना।
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रक्षा लेखा नियंत्रक के अधीन चैक जारी करने के लिए प्राधिकृत सभी रोकड़ समनुदेशन धारकों/उप कार्यालयों को रक्षा एम आई सी आऱ चैकों की आपूर्ति।
रक्षा लेखा नियंत्रक(अनु.एवं वि.), बैंगलूर का संवितरण अनुभाग नियमित रूप से एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कुल भुगतानों के 99.7% का भुगतान कर रहा है।